बंगाल पटाखा फैक्ट्री विस्फोट: ओडिशा से मुख्य आरोपी गिरफ्तार

कोलकाता 18 May, (एजेंसी): पश्चिम बंगाल पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के अधिकारियों ने गुरुवार को पूर्वी मिदनापुर जिले के एगरा में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी कृष्णपद बाग उर्फ भानु को गिरफ्तार कर लिया।

उसे ओडिशा के कटक में एक निजी नर्सिग होम से गिरफ्तार किया गया था, जहां वह विस्फोट में घायल होने के बाद भर्ती हुआ था। उसके साथ उसके बेटे पृथ्वीजीत बाग और भतीजे इंद्रजीत बाग को भी गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार को अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के तुरंत बाद भानू अपने बेटे और करीबियों के साथ फरार हो गया। वह सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के क्षेत्र में ग्राम पंचायत का पूर्व सदस्य था।

राज्य पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की चोटें काफी गंभीर हैं। हालांकि शुरू में, उसे गिरफ्तार करने वाले सीआईडी के अधिकारियों ने उसे केवल कोलकाता के अस्पताल में शिफ्ट करने के बारे में सोचा, कटक के नसिर्र्ग होम में उसका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत ट्रांसफर के लिए बहुत गंभीर है।

राज्य पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, हमने ओडिशा पुलिस में अपने समकक्षों से उक्त नर्सिग होम में गार्ड तैनात करने और लगातार निगरानी रखने का अनुरोध किया है, ताकि भानु किसी भी परिस्थिति में अस्पताल से भाग न सके।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर कर मामले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने की मांग की है, जिस पर गुरुवार को ही सुनवाई होगी। अधिकारी ने मामले में फास्ट-ट्रैक आधार पर सुनवाई का अनुरोध किया है।

राज्य पुलिस से सवाल किया जा रहा है कि मामले में दर्ज एफआईआर में विस्फोटक अधिनियम के तहत संबंधित धाराओं को शामिल क्यों नहीं किया गया है। एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188, 286 और 304 के साथ-साथ पश्चिम बंगाल अग्निशमन सेवा अधिनियम की धारा 24 और 26 शामिल हैं।

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