चंडीगढ़ में आनंद मैरिज एक्ट लागू, 15 मार्च के बाद हुई शादियां करा सकेंगे रजिस्टर्ड; पहले सिर्फ हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत होते थे रजिस्ट्रेशन

चंडीगढ़ 09 June (एजेंसी): चंडीगढ़ में आनंद मैरिज एक्ट 1909 लागू हो गया है। अब सिख रीति रिवाजों से हुई शादियां एक्ट के तहत रजिस्टर्ड की जाएंगी। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब तक हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही शादियां डीसी ऑफिस चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड होती थीं, लेकिन अब आनंद मैरिज एक्ट के तहत भी रजिस्ट्रेशन होंगे। चंडीगढ़ के साथ लगते राज्य पंजाब में यह एक्ट लागू नहीं किया जा सका है, पर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है।। इसे 15 मार्च 2023 से लागू किया गया है, यानी एक्ट के तहत 15 मार्च के बाद हुई शादियां रजिस्टर्ड होंगी। काफी लंबे समय से शहर में रह रहे सिख कम्युनिटी के लोग इस एक्ट को लागू करने की मांग प्रशासन से कर रहे थे।

गौरतलब है कि फरवरी में भारत सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने चंडीगढ़ का दौरा किया था और आनंद मैरिज एक्ट को लागू करने के बारे में चर्चा करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन से मुलाकात की थी। वर्तमान में, आवेदक मैरिज ब्रांच (विंडो नंबर 5), ग्राउंड फ्लोर, उपायुक्त कार्यालय, सेक्टर-17, चंडीगढ़ से आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आनंद विवाह अधिनियम के तहत विवाह पंजीकरण के लिए ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं।

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