The High Court raised questions over the appointment of Mamata Banerjee's sister-in-law as the chairperson of the Girls College Management Committee.

कोलकाता 19 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भाभी व तृणमूल की पार्षद कजरी बनर्जी की रानी बिड़ला गर्ल्स कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने नाराजगी प्रकट किया है।

उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री की भाभी, कजरी बनर्जी की रानी बिड़ला गर्ल्स कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस पद के लिए शिक्षा के क्षेत्र से किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। अंतरिम राहत प्रदान करते हुए, न्यायालय ने कॉलेज की प्रिंसिपल श्राबंती भट्टाचार्य के खिलाफ कजरी बनर्जी द्वारा 3 जुलाई को जारी किए गए नोटिस और 29 अगस्त को जारी निलंबन आदेश पर आठ सप्ताह के लिए रोक लगा दी।

साथ ही, न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि उनकी नियुक्ति की वैधता की न्यायिक जांच की आवश्यकता है। अदालत ने समिति अध्यक्ष के रूप में कजरी बनर्जी की नियुक्ति पर भी संदेह जताया और कहा कि इस मुद्दे पर छह सप्ताह में फिर से सुनवाई की जाएगी।  जज ने कहा कि 2017 के कानून के अनुसार, रानी बिड़ला गर्ल्स कॉलेज मैनेजमेंट का गठन करने के बजाय, मैनेजमेंट कमेटी को राज्य सरकार द्वारा नामित पांच लोगों द्वारा चलाया जा रहा है.

जज ने कहा कि इस मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है। बहरहाल कलकत्ता हाई कोर्ट ने रानी बिड़ला गर्ल्स कॉलेज मैनेजमेंट कमिटी की अध्यक्ष काजरी बनर्जी द्वारा कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. श्राबंती भट्टाचार्य को दिए गए कारण बताओ नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस बिवास पटनायक ने कहा कि 3 जुलाई के कारण बताओ नोटिस और 29 अगस्त के निलंबन निर्णय पर आठ सप्ताह के लिए रोक रहेगी।

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