The age limit for admission to Class 1 in Delhi has been changed; the Directorate of Education has issued a circular.

नई दिल्ली,25 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । दिल्ली सरकार शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में कक्षा 1 में एडमिशन के लिए 6 साल से अधिक आयु की एक समान आयु लागू करेगी.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, अगले साल से चरणबद्ध तरीके से आयु मानदंड में भी संशोधन किया जाएगा.

शिक्षा निदेशालय (डीओई) की ओर से जारी लेटर के अनुसार, वर्तमान में दो कक्षाएं – नर्सरी और केजी – और उसके बाद कक्षा 1 शामिल है, जिसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु क्रमश: 3+, 4+ और 5+ वर्ष है.

हालांकि, स्कूल के प्रधानाचार्य नर्सरी से कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा दोनों में एक महीने तक की छूट दे सकते हैं.

सर्कुलर में आगे उल्लेख किया गया है कि नए आयु मानदंड वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 के छात्रों पर लागू नहीं होंगे. साथ ही, एलकेजी और यूकेजी की कक्षाएं 2027-28 से ही अस्तित्व में आएंगी.

इसका अर्थ है कि 2025-26 के नर्सरी, केजी और कक्षा 1 के छात्रों को 2026-27 में वर्तमान संरचना के अनुसार अगली उच्च कक्षा में पदोन्नत किया जाएगा. यह ध्यान देने योग्य है कि केजी में नए प्रवेश (शैक्षणिक सत्र 2026-27 में) 4 वर्ष से अधिक आयु (31 मार्च, 2026 तक) के बच्चों के लिए उपलब्ध होंगे.

इसके अलावा, जिन छात्रों ने किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पिछली कक्षा उत्तीर्ण की है और जिनके पास वैध स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एसएलसी) और मार्कशीट है, उन्हें अगली उच्च कक्षा में प्रवेश लेते समय आयु-उपयुक्त मानदंडों से छूट दी जाएगी.

सर्कुलर के अनुसार, केवल शैक्षणिक सत्र 2027-28 से, लोअर केजी (बालवाटिका 2/प्री-स्कूल 2) और अपर केजी (बालवाटिका 3/प्री-स्कूल 3) शुरू किए जाएंगे, और इन कक्षाओं में प्रवेश ऊपर उल्लिखित आयु मानदंडों के अनुसार होंगे.

लेटर के अनुसार, सभी स्कूल प्रमुखों को पहले ही फाउंडेशनल चरण के पुनर्गठन और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 6+ वर्ष की एक समान आयु लागू करने के बारे में सूचित कर दिया गया था.

निदेशालय ने लेटर के माध्यम से सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे अभिभावकों को इन बदलावों के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करें और प्रवेश एवं छात्र प्रगति के लिए संशोधित आयु मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें.