Sex worker murder case Karnataka High Court cancels release order, life imprisonment to accused

बेंगलुरु 06 Oct, (एजेंसी): कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के रिहाई आदेश को रद्द करते हुए यौनकर्मी की हत्या और उसे लूटने के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस विभाग ने मैसूर के सत्र न्यायालय के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। आरोपी व्यक्ति की पहचान के.सी. गिरीशके रूप में की गई है। वह मांड्या जिले के कोरामेनाहल्ली के रहने वाला है।

न्यायमूर्ति एच.बी. प्रभाकर शास्त्री और जस्टिस अनिल बी कट्टी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में आदेश दिया। आरोपी पीड़िता को 18 सितंबर 2010 को मैसूरु के एक होटल में ले गया था। उन्होंने होटल के कमरे को अपने नाम पर पंजीकृत किया था और दावा किया था कि वे दंपति हैं।

पुलिस ने बताया कि शारीरिक अंतरंगता के बाद आरोपी ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके गहने, नोकिया फोन और नकदी लूट ली। उसने गहने गिरवी रखकर पैसे ले लिए थे। मामला अगले दिन सामने आया था और लश्कर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने मामले को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

इस संबंध में स्थानीय अदालत में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था. हालांकि, सातवें अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपी को मामले से बरी कर दिया और 25 अप्रैल, 2016 को रिहा कर दिया। पुलिस ने उच्च न्यायालय में इस आदेश पर सवाल उठाया था।

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