Delhi riots accused Tahir Hussain gets permission to campaign

SC ने दी ‘कस्टडी पैरोल

नई दिल्ली 28 jan, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): दिल्ली विधानसभा चुनाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को कस्टडी परोल प्रदान करते हुए चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी 2025 तक कस्टडी परोल जारी किया है। इस अवधि के दौरान, उन्हें पुलिस कस्टडी में रहते हुए चुनाव प्रचार करने की अनुमति होगी। हालांकि, उन्हें अपने घर नहीं जाने दिया जाएगा।

कोर्ट के आदेशानुसार, ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए कई कड़ी शर्तों का पालन करना होगा। ताहिर हुसैन को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक प्रचार के लिए जेल से बाहर रहने की अनुमति होगी।

उन्हें दो लाख सात हजार रुपये, लगभग प्रतिदिन के हिसाब से दो दिनों की अग्रिम राशि, जमा करनी होगी। ताहिर हुसैन अपने घर नहीं जा सकेंगे और केस से जुड़े किसी भी मामले पर बयान नहीं देंगे। हालांकि, उन्हें अपनी पार्टी के कार्यालय जाने की अनुमति दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय दिल्ली विधानसभा चुनाव के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। ताहिर हुसैन की चुनाव प्रचार की गतिविधियाँ आगामी चुनावी रणनीतियों पर प्रभाव डाल सकती हैं।

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