जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में बैठक
झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम-2017 के प्रावधानों के अंतर्गत जिलास्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा
अभिभावक शिक्षक संघ (PTA) का गठन नहीं करनेवाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई
बैठक में अनुपस्थित रहनेवाले स्कूलों पर जिला प्रशासन गंभीर, नोटिस जारी करने का निर्देश
नियम का उल्लंघन कर शुल्क बढ़ाने वाले स्कूलों को इसी सत्र में फी एडजस्टमेंट करने का निर्देश
संबंधित स्कूलों को 15 दिनों में फी एडजस्टमेंट प्लान तैयार करने को कहा गया
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन के लिए स्कूलों की सराहना
आरटीई के तहत इस सत्र में भी शत प्रतिशत नामांकन लेने का निर्देश
डिजिटल माध्यम से स्वगणना के लिए प्राचार्यों को दी गयी जानकारी
रांची,09.05.2026 – जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न निजी विद्यालयों के प्राचार्यों/प्रतिनिधियों के साथ शुल्क निर्धारण एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) अंतर्गत वंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी।

मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में आयोजित बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री विनय कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री अखिलेश कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक श्री बादल राज क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं परियोजना पदाधिकारी सहित जिले के निजी विद्यालयों (CBSE, ICSE, JAC एवं अन्य बोर्ड) के प्राचार्य/प्रतिनिधि उपस्थित थे।

झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम-2017 के प्रावधानों के अंतर्गत जिलास्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
बैठक में जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री द्वारा निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावक शिक्षक संघ के गठन की समीक्षा की गयी। जिले में CBSE एवं ICSE द्वारा संचालित कुल 149 स्कूलों में से 129 द्वारा अभिभावक शिक्षक संघ का गठन कर लिया गया है। शेष 20 स्कूल जिन्होंने (PTA) के गठन की जानकारी नहीं दी है उनके ऊपर अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।
स्कूलों के पिछले तीन वर्षों में शुल्क वृद्धि के विश्लेषण के दौरान 129 स्कूलों में से 92 स्कूलों द्वारा शुल्क वृद्धि में नियमों का उल्लंघन पाया गया है। सभी संबंधित स्कूलों के प्राचार्य/प्रतिनिधि को इसी सत्र के मासिक शुल्क में एडजस्टमेंट करने का निर्देश दिया गया। संबंधित स्कूलों को 15 दिनों में फी-एडजस्टमेंट प्लान तैयार करने को कहा गया है।
बैठक में अनुपस्थित रहनेवाले स्कूलों को जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री द्वारा नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया, उन्होंने कहा कि अनुपस्थित स्कूलों का फिजिकल वेरिफिकेशन भी करें ताकि यह पता चल सके कि उनका संचालन हो रहा है या नहीं ?
बैठक में जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये गये।
जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने RTE के तहत सभी निजी विद्यालयों की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले सत्र में आप सभी का सहयोग सराहनीय रहा। उन्होंने इस सत्र में सभी स्कूलों से बेहतर सहयोग की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी स्कूल एक्ट के अनुसार उपलब्ध सीटों पर वंचित वर्ग के बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन लेना सुनिश्चित करें, नामांकन के लिए ऑनलाइन लॉटरी जल्द ही की जायेगी।
CENSUS 2027 के तहत स्व-गणना पोर्टल के माध्यम से अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने का निर्देश
बैठक में जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा उपस्थित सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्य/प्रतिनिधियों को CENSUS 2027 के अंतर्गत पोर्टल के माध्यम से स्वगणना करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता आवश्यक है, इसके लिए बच्चों को भी जानकारी दें ताकि वो अपने माता-पिता/अभिभावक को डिजिटल माध्यम से स्वगणना करने को कहें।
जिला शिक्षा अधीक्षक श्री बादल राज द्वारा बताया गया कि स्व-गणना (Self Enumeration) अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल (se.census.gov.in) के माध्यम से स्वयं अपने परिवार एवं आवास संबंधी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा सकता है।
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