National Green Tribunal notice to central and state government in illegal dumping case in Koksar

शिमला 09 Feb, (एजेंसी) : लाहौल-स्पीति के कोकसर में अवैध डंपिंग के मामले में राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कड़ा संज्ञान लेते हुए भारत और हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। फ्रेंड्स संस्था बनाम भारत सरकार मामले में यह आदेश राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव और कार्यकारी सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल ने जारी किए हैं।

ट्रिब्यूनल की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस मूल दरख्वास्त में आवेदक की यह दलील है कि कोकसर बहुत ही ज्यादा इको सेंसिटिव क्षेत्र है। यह 5,484 मीटर की ऊंचाई पर लाहौल-स्पीति में लेह-मनाली हाईवे पर स्थित है, साल में सात महीने से अधिक समय के लिए बर्फबारी की वजह से देश और दुनिया से कटा रहता है।

आवेदक की शिकायत यह है कि ठोस कचरे को न केवल पर्यटकों की ओर से डंप किया जाता है, बल्कि वाणिज्यिक स्थापनाएं भी ऐसा कर रही हैं। इसका स्थानीय अथाॅरिटी निपटान, विलगाव और विधायन नहीं कर रही हैं।

आवेदक की ओर से कहा गया कि स्थानीय अथाॅरिटी ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम – 2016 के नियम 20 (सी) में नियम नहीं बनाए हैं। स्थानीय प्रशासन सुप्रीम कोर्ट की अलमित्रा एच. पटेल बनाम भारत सरकार मामले में आए फैसले के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है।

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