Forest Conservation Amendment Bill will be introduced in Lok Sabha today

नई दिल्ली 26 Jully (एजेंसी): केंद्र सरकार बुधवार को वन संरक्षण संशोधन विधेयक, 2023 को पारित करने के लिए लोकसभा की मंजूरी लेने की कोशिश करेगी। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य 1980 के वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करना है, जिसे भारत के वन भंडार के दोहन को रोकने के लिए लाया गया था। इसके तहत केंद्र सरकार को गैर-वन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी भूमि के लिए पर्याप्त मुआवजा देने की शक्ति दी गई थी।

इस अधिनियम में वह भूमि भी शामिल है, जो आधिकारिक तौर पर केंद्र या राज्य सरकार के रिकॉर्ड में वन के रूप में वर्गीकृत नहीं है।

इस विवादित विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को लोकसभा में पेश की गई थी।

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक के कई विपक्षी सदस्यों ने प्रस्तावित कानून के प्रावधान पर चिंता व्यक्त करते हुए विधेयक पर संयुक्त समिति को असहमति नोट भेजे थे, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय हित में किसी भी राजनीतिक और सुरक्षा-संबंधित परियोजनाओं की त्वरित उपलब्धि के लिए भूमि के एक क्षेत्र को कानूनी दायरे से छूट दी जा सकती है।

इस बीच, सरकार निचले सदन में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 भी पेश करेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 जुलाई को विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी थी। यह निजी क्षेत्र को लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के खनन के लिए बोली लगाने की अनुमति देगा।

इसके अलावा, सरकार आज लोकसभा में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करेगी।

जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 भी लोकसभा में पेश किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023, संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 और संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 भी आज निचले सदन में पेश किए जाएंगे।

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