Bengal school recruitment scam Abhishek Banerjee's case returns to bench of same judge who recused himself from hearing

कोलकाता 26 Jully (एजेंसी): कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की याचिका से जुड़े मामले को उसी न्यायाधीश की अदालत में लौटा दिया है, जिन्होंने पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील की आपत्तियों के बाद मामले में सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

बनर्जी ने अदालत के पहले के आदेश को चुनौती दी है जिसमें केंद्रीय एजेंसियों को पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती मामले में उन्हें तलब करने की अनुमति दी गई थी।

न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष, जो सोमवार को मामले की सुनवाई से अलग हो गए थे, अब बुधवार को मामले की फिर से सुनवाई करेंगे।

उन्होंने ईडी की आपत्तियों के बाद सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। ईडी के वकील ने कहा था कि इस घोटाले से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ में की जानी चाहिए, जहां मामले में प्रमुख मामले लंबित हैं।

इसके बाद, न्यायमूर्ति घोष ने सुनवाई से खुद को अलग करते हुए कहा कि वह मामले की दोबार सुनवाई तभी करेंगे जब कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ऐसा निर्देश मिले। बुधवार सुबह मुख्‍य न्‍यायाधीश के आदेश से साफ हो गया कि मामले की सुनवाई जस्टिस घोष की एकल पीठ ही करेगी।

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