Court sentenced life imprisonment despite eyewitness's statement being reversed

इंदौर,02 जुलाई (एजेंसी)। जिला कोर्ट ने पैसे के लेनदेन को लेकर धारदार हथियार से वार कर हत्या करने वाले आरोपी को उम्र केद की सजा सुनाई। घटना के चश्मदीद गवाह (जो मृतक का मित्र था) के कोर्ट में बयान पलटने के बावजूद अदालत ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश जयदीप सिंह ने सजा सुनाते हुए आरोपी देवेन्द्र उर्फ भय्यू प्रजापत को उम्र कैद के साथ अवैध हथियार रखने के आरोप में एक वर्ष की कैद व 15 सौ रुपए जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।

प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियेाजक हेमंत राठौर ने की। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 22 मई 2020 को आरोपी देवेन्द्र उर्फ भय्यू ने सावन सोनी को पैसों की बात को लेकर धारदार गुप्ती से वार करके घायल कर दिया था। बाद में उसकी मृत्यु हो गई। घटना के अनुसंधान के दौरान घटना घटित होने के तुरंत बाद जांच अधिकारी अशोक पाटीदार ने घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के धारा 164 के तहत बयान केार्ट में कराए थे।

बयान में प्रत्यक्षदर्शी गवाह ने घटनाक्रम बताते हुए कहा था कि आरोपी ने धारदार हथियार से हत्या की। कोर्ट में सुनवर्इा के दौरान घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्ष, जो मृतक सावन का मित्र था, ने बयान पलट दिए। केवल एकमात्र साक्षी कोर्ट में बयान देते समय घटना का समर्थन किया था, किन्तु किसी कारणवश साक्षी का उस दिन प्रतिपरीक्षण (क्रास) नहीं हो पाया था।

यह साक्षी भी अगली पेशी पर अपने न्यायालय में दिए कथनों से पलट गया था। उसके बावजूद भी कोर्ट ने साक्षी के पूर्व में कोर्ट में दिए कथनों एवं अन्य अभियोजन साक्षियों के कथनों पर विश्वास करते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।

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