नई दिल्ली 11 Nov. (एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के मामले में जेल में बंद सभी 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर इन दोषियों पर कोई अन्य मामला नहीं है, तो इन्हें रिहा कर दिया जाए।
बता दें कि 21 मई 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान तमिलनाडु में एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पेरारिवलन समेत 7 लोगों को दोषी पाया गया था। टाडा अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका के निपटारे में देरी के आधार पर फांसी की सजा उम्रकैद में बदल दी थी।
वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने आज हत्या के दोषी नलिनी और पी रविचंद्रन समेत 6 दोषियों की रिहाई का आदेश दे दिया। नलिनी और रविचंद्रन दोनों 30 साल से ज्यादा वक्त से जेल में गुजार चुके थे। 18 मई को SC ने इस मामले में एक और दोषी पेरारिवलन को रिहाई के आदेश दिया था, बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर कोर्ट से रिहाई की मांग की थी।
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