Why no FIR against Randhawa, the court reprimanded the SP

जयपुर 20 मई,(एजेंसी)। यहां की एक स्थानीय अदालत ने स्थानीय पुलिस की खिंचाई की और पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की गई।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) कोर्ट 6 ने कोटा सिटी एसपी और महावीर नगर थाने के सर्कल इंस्पेक्टर से कारण मांगा कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। कोर्ट ने दोनों को जवाब के साथ पेश होने को कहा है।

उल्लेखनीय है कि कोटा से भाजपा विधायक मदनलाल दिलावर ने इस संबंध में शिकायत दर्ज करायी है। चूंकि पुलिस चार दिन बाद भी मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रही, तब दिलावर ने शुक्रवार को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसमें कहा गया कि प्राथमिकी राजनीतिक दबाव में दर्ज नहीं की गई है और यह अदालत की अवमानना है।

13 मार्च को रंधावा ने प्रधानमंत्री, भाजपा और अदानी व अंबानी के साथ उनके संबंधों पर निशाना साधा था और कहा था, अगर अदानी और अंबानी को हटाना है, तो मोदी को पहले खत्म कर देना चाहिए, अगर मोदी खत्म हो गए, तो देश बच जाएगा, वरना देश बर्बाद हो जाएगा।

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