Uddhav Thackeray stuck in defamation case, court issues summons on complaint of Shinde Group MP

नई दिल्ली 28 June (एजेंसी)- मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने शिवसेना (यूबीटी) नेताओं उद्धव ठाकरे और संजय राउत को समन जारी किया है। यह समन शिंदे खेमे के एक सांसद की शिकायत पर जारी किया गया है। शिवसेना सांसद राहुल शेवाले के खिलाफ पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ में प्रकाशित कथित अपमानजनक लेखों को लेकर उद्धव ठाकरे और संजय राउत को समन जारी किया है।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी अदालत) एसबी काले ने मुंबई दक्षिण-मध्य निर्वाचन क्षेत्र से सांसद शेवाले द्वारा दायर एक शिकायत के जवाब में सोमवार को समन जारी किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय राउत को 14 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट से संबंधित राहुल शेवाले ने ‘अपमानजनक’ प्रकाशित करने के लिए दोनों नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) और 501 (मानहानि करने वाली बात को छापना या उकेरना) के तहत कार्रवाई की मांग की है। यह कथित लेख ‘सामना’ के मराठी और हिंदी संस्करणों में उनके खिलाफ छपे थे। उद्धव ठाकरे सामना के मुख्य संपादक हैं, राउत इसके कार्यकारी संपादक हैं।

वकील चित्रा सालुंके के माध्यम से दायर शिकायत में, शेवाले ने 29 दिसंबर, 2022 को प्रकाशित ‘राहुल शेवाले का कराची में होटल, रियल एस्टेट व्यवसाय है’ शीर्षक वाले लेखों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, “शिकायतकर्ता ने उक्त लेखों में लगाए गए सभी आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया और स्पष्ट रूप से कहा कि यह आम जनता के सामने उनकी छवि खराब करने के लिए शिकायतकर्ता के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उसकी प्रतिष्ठा और राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाने का एक कमजोर प्रयास है।”

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