नई दिल्ली ,29 सितंबर (एजेंसी) । दो दिन बाद 30 सितंबर है और 2 हजार के नोट जमा करने की यह अंतिम तारीख है। 30 सितंबर, 2023 के बाद 2,000 रुपये के नोटों का क्या होगा, इस बारे में आरबीआई की ओर से कोई स्पष्टता नहीं । खास बात तो ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट की लीगल टेंडर स्टेटस वापस नहीं लिया है.
इसका मतलब यह है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद भी 2,000 रुपये का नोट लीगल करेंसी बनी रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंकने 19 मई 2023 को 2 हजार के नोट वापस लेने का ऐलान किया था।
आरबीआई के अनुसार, अब तक 3.56 ट्रिलियन रुपये (2 हजार के नोट) बैंक में जमा हो चुके हैं। हालांकि, अभी भी नोट प्रचलन में है। आरबीआई ने कहा कि ज्यादातर 2 हजार के नोट उपयोग में नहीं है। इसलिए अब 30 सितंबर के बाद ये चलन में नहीं रहेंगे। दो हजार रुपये के नोट को आप अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा सकते हैं।
इसके साथ ही किसी भी बैंक में जाकर आप इसे बदलवा सकते हैं। देश की सभी बैंकों और आरबीआई में नोट बदलने की सुविधा दी जा रही है। दो हजार का नोट बदलवाने के लिए आपको केवाईसी फार्म भरने की जरूरत भी हो सकती है।
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