नई दिल्ली, UGC के विवादित इक्विटी रेगुलेशन 2026 नियमों पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इन नए नियमों के पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.जब तक इस मामले में सुनवाई नहीं होती है तब तक 2012 के पुराने नियम प्रभावी रहेंगे. मुख्य न्यायाधीश ने इन नियमों को ‘अस्पष्ट’ और ‘दुरुपयोग के लायक’ बताया है.इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी.
UGC के विवादित इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर देश भर में सामान्य वर्ग, साधू -संत, अधिवक्ता, इसका जम कर विरोध कर रहें हैं.
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