Supreme Court ordered immediate release of the prisoner

नई दिल्ली 21 Oct, (एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट ने एक कैदी को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है, जिसे पटना उच्च न्यायालय ने अगली तारीख से जमानत दे दी थी। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि यह “आश्चर्यजनक” है कि उच्च न्यायालय ने कहा है कि 15 महीने की हिरासत पूरी करने के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाएगा,हालांकि आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज है कि वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

पीठ ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा, (इस शर्त को छोड़कर कि याचिकाकर्ता को 15 महीने पूरे करने के बाद ही जमानत दी जाएगी) याचिकाकर्ता को लागू आदेश में शामिल नियमों और शर्तों पर तुरंत अस्थायी जमानत दी जाएगी।

इस साल अगस्त में पारित अपने आदेश में, पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संदीप कुमार की पीठ ने कहा था कि याचिकाकर्ता को “हिरासत में 15 महीने पूरे करने और 10 हजार रुपये के जमानत बांड प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।” आरोपी राकेश पासवान पर 2021 में बिहार निषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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