State government's decision...the rate of tax on aviation turbine fuel will be 4 percent

रांची, 15.06.2022।राज्य सरकार का निर्णय…एविएशन टर्बाइन फ्यूल के टैक्स की दर 20 प्रतिशत से 4 प्रतिशत होगी. राज्य में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए झारखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची II भाग-ई के क्रमांक एक को संशोधित करने का निर्णय झारखण्ड सरकार ने लिया है। इसके तहत एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के टैक्स की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जायेगा।

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी। इस फैसले से हवाई किराए में कमी आने की उम्मीद है। साथ ही राज्य में हवाई संपर्क बढ़ाने के अतिरिक्त पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा।

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