उदयपुर 21 Sep, (एजेंसी): भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष योग्यजन और वरिष्ठ नागरिकों को चुनावी प्रक्रिया में शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए पहली बार घर बैठे मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर अरविन्द पोसवाल ने बताया कि विशेष योग्यजन तथा अधिक आयु वाले मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंच कर मतदान करने में काफी असुविधा रहती है। निर्वाचन आयोग कोई भी मतदाता पीछे न छूटे के सिद्धान्त पर काम कर रहा है। आयोग ने अपने इस सिद्धान्त को हासिल करने के लिए इस बार ऐसे मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेष सुराणा ने बताया कि इसके तहत बेंजमार्क डिसेबिलिटी वाले विशेष योग्यजन (एवीपीडी) एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिक जन (एवीएससी) फॉर्म 12डी के माध्यम से डाक मतपत्र के विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। डाक मतपत्र से मतदान करने के इच्छुक उक्त श्रेणी अनुपस्थित मतदाता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को फॉर्म 12 डी में चाही गई सूचनाएं देते हुए आवेदन करेंगे। यह आवेदन रिटर्निंग अधिकारी के पास चुनाव की घोषणा होने की दिनांक से अधिसूचना जारी होने की तिथि के 5 दिवस तक की अवधि में पहुंच जाएंगे।
प्राप्त फॉर्म 12डी के अनुसार डाक मतपत्र जारी किए जाएंगे तथा वास्तविक मतदान तिथि से पूर्व इन सभी मतदाताओं को मतदान दलों के माध्यम से घर-घर जाकर मतदान सम्पादित करवाया जाएगा। जिन मतदाताओं ने फॉर्म 12डी में आवेदन किया है उन्हें मतदान केन्द्र पर मतदान की अनुमति नहीं होगी। मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में उनके नाम के आगे पीबी (पोस्टल बेलेट) अंकित किया जाएगा। प्रतिदिन जारी होने वाले 12डी प्रपत्र प्राप्त होने वाले आवेदन का रिकार्ड रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संधारित किया जाएगा। साथ ही मतदान के समय भी मतदाता के इसमें हस्ताक्षर होंगे।
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