Shock to Deputy CM Shivkumar, Supreme Court refuses to lift ban on CBI investigation

नई दिल्ली 16 Oct, (एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के खिलाफ जांच पर कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक को हटाने से इनकार कर दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम रोक को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की थी।

याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने शिवकुमार को एक नोटिस जारी कर उनसे सीबीआई की अपील पर जवाब देने को कहा। इससे पहले, जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता के खिलाफ सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक लगाने के कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

फरवरी में, उच्च न्यायालय ने शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और जांच एजेंसी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामले में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया था। 2017 में आयकर विभाग द्वारा की गई तलाशी के बाद शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था।

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