Setback for Rahul Gandhi, petition in Veer Savarkar comment case dismissed

नई दिल्ली 04 April (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने वीर सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया है।

राहुल गांधी ने याचिका दाखिल करते हुए निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनको समन जारी कर जुर्माना लगाया गया था। न्यायालय ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दी। हाईकोर्ट की बेंच ने उन्हें अल्टरनेट रेमेडी (वैकल्पिक उपाय) अपनाने का सुझाव देते हुए लखनऊ सेशन कोर्ट जाने को कहा है।

दरअसल, 3 मार्च को लखनऊ की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने पर राहुल पर 200 जुर्माना लगाया था। चेतावनी दी थी कि 14 अप्रैल को अदालत में हाजिर हों, अगर वे इस तारीख को भी पेश नहीं होते हैं तो कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। गैर-जमानती वारंट भी जारी किया जा सकता है।

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