हाईकोर्ट ने गिरफ्तार करने के दिए आदेश
चंडीगढ़ ,01 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के प्रत्याशी को झटका लगा है। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने समालखा से प्रत्याशी धर्म सिंह छौकर की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।
हाई कोर्ट ने धर्म सिंह छौकर के खिलाफ सुनवाई के दौरान कहा कि या तो कल तक वो खुद ही सरेंडर करें नहीं तो गिरफ्तारी होगी। दरअसल, कांग्रेसी नेता एवं विधायक धर्म सिंह छौकर के गैर जमानती वारंट जारी होने पर भी कार्रवाई नहीं हुई है।
याचिका में दावा किया गया है कि गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद कानून प्रवर्तन एजेंसियां कार्रवाई करने में विफल रही हैं और छोकर निर्वाचन क्षेत्र में खुलेआम घूम रहे हैं।
छोकर और उनके बेटों पर धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह मामला पानीपत के समालखा से खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले वीरेंद्र सिंह द्वारा दायर याचिका के मद्देनजर हाई कोर्ट के समक्ष पहुंचा है।
आरोप लगाया गया है कि समालखा सीट से निवर्तमान विधायक धर्म सिंह छोकर कानून के परविधान को दरकिनार कर रहे हैं और गिरफ्तारी के डर के बिना चुनाव लड़ रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा, पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ ईडी ने अदालतों को सूचित किया है कि वे आरोपित का पता लगाने में असमर्थ हैं.
हालांकि, आरोपित खुलेआम प्रचार करके चुनाव लड़ रहा है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य के अधिकारी अदालतों को गुमराह कर रहे हैं और आरोपित विधायक के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। कई आरोपों के लिए, छोकर और उनके बेटे को ईडी द्वारा जांच सहित कई मामलों का सामना करना पड़ रहा है।
याचिकाकर्ता ने ईडी को धर्म सिंह छोकर के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की है, जो विभिन्न गैर-जमानती वारंट, एफआईआर के पंजीकरण और प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के बावजूद समालखा निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। यह आरोप लगाया गया है कि ईडी और राज्य सरकार आरोपित विधायक को उनके राजनीतिक रसूख के कारण अनुचित लाभ दे रही है।
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