मुंबई 26 FEb, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को साइबर सुरक्षा और सिस्टम ऑडिट से जुड़े नियमों का पालन करने में विफल रहने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की सहायक कंपनी इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन (आईसीसीएल) पर 5.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
SEBI imposes fine of Rs 5.05 crore on ICCL for cyber security lapses : सेबी ने दिसंबर 2022 से जुलाई 2023 के बीच आईसीसीएल का निरीक्षण किया और बाद में अक्टूबर 2024 में ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया। निष्कर्षों की समीक्षा करने के बाद, बाजार नियामक ने आईसीसीएल के संचालन में कई उल्लंघन पाए। उल्लंघन में एक प्रमुख मुद्दा यह था कि आईसीसीएल ने अपने प्रबंधन या बोर्ड की किसी भी टिप्पणी के बिना सेबी को अपनी नेटवर्क ऑडिट रिपोर्ट पेश की।
नियमों के अनुसार, ऑडिट रिपोर्ट की पहले मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों के गवर्निंग बोर्ड द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए और ऑडिट पूरा होने के एक महीने के भीतर सेबी को पेश करने से पहले उनकी प्रतिक्रिया शामिल की जानी चाहिए। सेबी ने यह भी पाया कि आईसीसीएल ने सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन सहित आईटी एसेट्स की एक अप-टू-डेट इन्वेंट्री मेंटेन नहीं रखी थी। हालांकि, आईसीसीएल ने साल में दो बार साइबर ऑडिट किया, लेकिन इन ऑडिट में उठाए गए मुद्दों को समय पर हल नहीं किया गया। एक और बड़ा उल्लंघन आईसीसीएल की आपदा रिकवरी सिस्टम से जुड़ा था।
सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राइमरी डेटा सेंटर (पीडीसी) और आपदा रिकवरी साइट (डीआरएस) के बीच वन-टू-वन मैच की जरूरत होती है, लेकिन आईसीसीएल यह सुनिश्चित करने में विफल रहा। सेबी के अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण, जी रामर ने आदेश जारी करते समय मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों पर डॉ. बिमल जालान समिति की 2010 की रिपोर्ट का हवाला दिया। नियामक ने आईसीसीएल को 45 दिनों के भीतर जुर्माना भरने का निर्देश दिया।
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