SC extends interim bail of former Maharashtra minister Nawab Malik by three months

नई दिल्ली 12 Oct, (एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने के अपने पहले के आदेश को गुरुवार को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद आदेश दिया, “याचिकाकर्ता को दी गई अंतरिम जमानत को तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है।”

पीठ को अवगत कराया गया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित हैं और उनकी बाईं किडनी पूरी तरह से खराब हो गई है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए राजू ने मलिक की ओर से किए गए अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं जताई और कहा कि अंतरिम जमानत बढ़ाने की उनकी याचिका पर शीर्ष अदालत “विचार कर सकती है।”

शीर्ष अदालत ने आदेश दिया,“याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता अभी भी क्रोनिक किडनी रोगों से पीड़ित है और उसकी चिकित्सीय स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को दी गई अंतरिम जमानत को प्रार्थना के अनुसार तीन महीने की और अवधि के लिए बढ़ाया जाता है।”

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