Rahul Gandhi will appear in person in Chaibasa court

अदालत ने जारी किया था गैर जमानती वारंट

रांची,10 जून (एजेंसी)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 6 अगस्त को चाईबासा की निचली अदालत में सशरीर हाजिर होंगे. यह जानकारी उनके अधिवक्ता दीपांकर ने ईटीवी भारत को दी है.

उन्होंने बताया कि चाईबासा की निचली अदालत से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है. उन्हें 26 जून को सशरीर पेश होने को कहा गया था. इससे छूट के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. मंगलवार को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि 26 जून के बजाए 6 अगस्त को पेश होने की छूट दी जाए.

इसपर हाईकोर्ट ने सहमति जताते हुए 6 अगस्त तक के लिए गैर जमानती वारंट को स्थगित करने का आदेश दे दिया है. बता दें कि 26 जून को चाईबासा कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने से छूट के लिए 29 मई को याचिका दायर की गई थी, जिसपर मंगलवार को सुनवाई हुई.

दरअसल, यह मामला राहुल गांधी द्वारा 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के खिलाफ भाषण से जुड़ा है. इस पर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था. 20 फरवरी 2020 को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर उस वाद को रांची में एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में भेज दिया गया था.

बाद में हाईकोर्ट ने इस मामले को चाईबासा की स्पेशल कोर्ट में भेज दिया. समन मिलने के बावजूद राहुल गांधी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए. फिर दोबारा कोर्ट के स्तर से जमानतीय वारंट भेजा गया. इसके बावजूद राहुल गांधी उपस्थित नहीं हुए थे.

इसी आधार पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी जो डिस्पोज हो गया. फिर राहुल गांधी की ओर से सीआरपीसी 205 की याचिका दायर कर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का आग्रह किया गया था. इसको निचली अदालत ने खारिज कर दिया था.

इससे पहले मोदी सरनेम विवाद पर रांची कोर्ट में याचिका दायर हुई थी. इस मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिली हुई है. जबकि भाजपा और अमित शाह के खिलाफ बयान से जुड़े चाईबासा कोर्ट के दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला हुआ है.

***************************