जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, 2026 (LEST-XI 2026) 15 मार्च 2026 को राँची के एक उप-केन्द्र पर आयोजित की जा रही है
15 मार्च 2026 को प्रातः 6:00 बजे से अपराह्न 8:00 बजे तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी
यह निषेधाज्ञा परीक्षा के सुचारु संचालन, छात्रों की सुरक्षा एवं सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जारी की गई है। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध BNSS की संबंधित धाराओं के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी
राँची,14.03.2026 – अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जवाहर नवोदय विद्यालय, मेसरा, राँची में कक्षा 11वीं में नामांकन के लिए आयोजित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, 2026 (LEST-XI 2026) दिनांक 15 मार्च 2026 को राँची के एक उप-केन्द्र पर आयोजित की जा रही है।
परीक्षा केन्द्र: Marwari Plus 2 High School, Shaheed Chowk, Ranchi
प्राचार्य, पी.एम. श्री स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय के पत्रांक-2178, दिनांक 11.01.2026 से प्राप्त सूचना के आधार पर यह परीक्षा निर्धारित है। परीक्षा के दौरान कदाचारमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री एवं अपर जिला दंडाधिकारी, विधि-व्यवस्था, राँची के आदेश ज्ञापांक-451/वि.व्य., दिनांक 14.03.2026 द्वारा पुलिस बल एवं दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।
हालांकि, ऐसी आशंका व्यक्त की गई है कि परीक्षा में शामिल छात्रों, उनके अभिभावकों या असामाजिक तत्वों द्वारा परीक्षा केन्द्र पर भीड़ जमा कर विधि-व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया जा सकता है।
इस संदर्भ में, अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची, श्री कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी की है, जो *दिनांक 15 मार्च 2026 को प्रातः 6:00 बजे से अपराह्न 8:00 बजे तक प्रभावी रहेगी:
1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर) निषिद्ध।
2. किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर, माइक आदि) का उपयोग करना निषिद्ध।
3. किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र (बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि) लेकर चलना निषिद्ध (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
4. किसी प्रकार के हरवे हथियार (लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि) लेकर चलना निषिद्ध (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
5. किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन निषिद्ध।
यह निषेधाज्ञा परीक्षा के सुचारु संचालन, छात्रों की सुरक्षा एवं सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जारी की गई है। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध BNSS की संबंधित धाराओं के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सभी अभिभावकों, छात्रों एवं आम नागरिकों से अपील है कि वे परीक्षा केन्द्र के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाएँ तथा प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।
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