Police act, someone's crime, someone else's responsibility

सुलतानपुर,06 अप्रैल (आरएनएस)।  पुलिस के कारनामे हमेशा से चर्चा में रहे हैं। सरकार कोई भी रही हो। अब बुलडोजर बाबा की सरकार में नंबर बढ़ाने के लिए पुलिस वाले जो भी कर जाएं वो कम हैं। और शासन भी इन पर नकेल कसने से रहा। ताजा मामला जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के चोरमा गांव निवासी हरकेश पुत्र रामसुमेर निषाद का एसडीएम कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।

वारंट के तामीले के तहत जयसिंहपुर कोतवाली पुलिस ने उसके स्थान पर इसी गांव के हरकेश पुत्र राम अजोर कोरी को गिरफ्तार कर उसे हवालात में डाल दिया। पुलिसिया लापरवाही उस समय उजागर हुई जब मंगलवार को एसडीएम के न्यायालय पर पुलिस अभिरक्षा मे लाए गए हरकेश पुत्र राम अजोर को कोर्ट में जमानत पत्र दाखिल करने के लिए पेश किया गया। तो अहलमद को वारंटी के स्थान पर दूसरे को पेश किए जाने का शक हुआ।

इसी बीच गिरफ्तार किए गए व्यक्ति हरकेश कोरी की मां प्रभावती ने साक्ष्य के रूप में अपने बेटे का आधार कार्ड अहलमद के सामने प्रस्तुत करते हुए बेटे का नाम हरकेश पुत्र राम अजोर कोरी बताया। जबकि वारंट हरकेश पुत्र राम सुमेर निषाद के विरुद्ध जारी किया गया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुधाकर विकास चतुर्वेदी ने बताया कि उनके मुवक्किल को पुलिस ने गलत ढंग से दबंगो के सह पर रंजिशन गिरफ्तार किया।

अधिवक्ता ने कहा है कि बुधवार को उसका मेडिकल कराते हुए इस मामले में उचित बैधनिक कार्यवाही करेंगे। कोर्ट ने बिना जमानत पत्र दाखिल कराए उसे छोड़ दिया। मामले में किरकिरी होता देख देर शाम पुलिस ने गिरफ्तार किए गए हरकेश पुत्र राम अजोर को घर भेज दिया। इस संबंध में जयसिंहपुर उप जिला अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है किसी व्यक्ति पर गलत ढंग से मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा। इस विषय की कल जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी।

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