सरकार ने 50प्रतिशत तक की कटौती, जानिए नया नियम
नई दिल्ली ,07 जुलाई (एजेंसी)। सरकार ने टोल टैक्स के नियमो में बदलाव किया है। जिसके तहत सरकार ने कुछ खास हाइवेज पर टोल टैक्स में 50 प्रतिशत से ज्यादा की कटौती कर दी है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल टैक्स के नए नियमों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके चलते अब लंबी दूरी तय करने वाले वाहन चालकों को कम टोल देने होगा। नए नियमों के तहत टोल टैक्स की गणना अब दो अलग-अलग तरीके से की जाएगी।
हृ॥्रढ्ढ के आदेश के मुताबिक, नए नियम के अनुसार, अगर हाईवेज में पुल, सुरंग, फ्लाईओवर या एलिवेटेड रोड होंगे तो टोल की गणना दो तरीके से की जाएगी। पहला, संरचना की लंबाई को 10 गुना करके अन्य सड़क की लंबाई में जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा पूरी संरचना की लंबाई को पांच गुना करके, दोनों में से जो भी कम होगा, वही टोल की गणना का आधार बनेगा। इस नियम का लाभ एक्सप्रेस-वे या लंबी दूरी के यात्रियों को ज्यादा होगा।
इस नए नियम के जरिए सरकार का मकसद यात्रा के खर्च को कम करना है। नए नियमों का सबसे ज्यादा फायदा बाइपास और रिंग रोड्स पर सफर करने वाले लोगों को मिलेगा।
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