No relief to Bibhav Kumar in Swati Maliwal assault case

13 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली 24 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर 2024 तक बढ़ा दी है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास गौरव गोयल ने यह आदेश देते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देशित किया कि वे बिभव कुमार के खिलाफ दाखिल चार्जशीट के पेजों की नंबरिंग कर दें।

कोर्ट को बताया गया कि बिभव कुमार की ओर से दावा किया गया था कि चार्जशीट के पन्नों पर पेज नंबर नहीं हैं, जिससे यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो रहा था कि सभी दस्तावेज पूरे हैं या नहीं। इस पर कोर्ट ने पेजों पर नंबरिंग करने का आदेश दिया।

आज बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त हो रही थी, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। बिभव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है, जो अभी लंबित है। इससे पहले, 12 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता स्वाति मालीवाल की सुरक्षा को लेकर खतरा बना हुआ है। कोर्ट ने यह भी आशंका जताई कि यदि बिभव कुमार को जमानत दी जाती है, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को 18 मई 2024 को गिरफ्तार किया था। स्वाति मालीवाल ने 17 मई 2024 को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था।

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