No new appointment in Wakf till further orders

सरकार को जवाब के लिए दी 7 दिन की मोहलत

नई दिल्ली ,17 अपै्रल(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वक्फ संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी वक्फ की स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी। वक्फ कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई है।

इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल वक्फ बोर्ड और काउंसिल में कोई नियुक्ति न हो। इसपर तुषार मेहता ने कहा कि सरकार अभी नियुक्ति नहीं करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने कहा था कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं और इस पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह नहीं चाहता कि मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव हो। सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही अगले आदेश तक नई नियुक्तियां भी नहीं होगी।

सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि सरकार 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करे और उस पर प्रतिउत्तर अगले 5 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फैसला नहीं दे रहे। यह तो अंतरिम आदेश होगा। सीजेआई ने कहा कि हमारे सामने जो स्थिति है उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि स्थिति पूरी तरह से बदल जाए। हम एक्ट पर रोक नहीं लगा रहे हैं।

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