Myanmar national living illegally in India gets three years imprisonment

मुजफ्फरनगर,05 मार्च (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के शामली जिले की एक अदालत ने अवैध रूप से भारत में रहने के दोषी म्यांमा के एक नागरिक को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है।

सहायक अभियोजन अधिकारी आनंद भास्कर ने बताया कि म्यांमा के नागरिक अब्दुल मजीद को साल 2019 में शामली जिले के थाना भवन क्षेत्र में वीजा और पासपोर्ट के बगैर रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और उसके कब्जे से फर्जी दस्तावेज की बरामद हुए थे। वह इसके बाद से ही जेल में था।

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विजय वर्मा ने शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मजीद को दोषी ठहराते हुए 3 साल की कैद और 23 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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