Mukhtar's brother Afzal Ansari sentenced to 4 years, fined 1 lakh

गाजीपुर 29 April, (एजेंसी): उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की एक अदालत ने माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बाद उनके भाई अफजल अंसारी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। दो साल से ज्यादा की सजा होने के कारण अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी खत्म हो गई।

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/एमपी-एमएलए कोर्ट में सांसद अफजाल अंसारी व मुख्तार अंसारी पर चल रहे पुराने गैंगस्टर के मुकदमे में फैसला सुनाया गया। इस केस में मुख्तार अंसारी को दस वर्ष की कैद और पांच लाख का जुर्माना लगा है। अफजाल अंसारी को दो साल की सजा हुई है। ऐसे में उनकी संसद सदस्यता जाना तय है।

अधिवक्ता के अनुसार अफजाल को कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर जेल भेज दिया गया है। 30 दिन के अंदर फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकेंगे। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस केस में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस गैंग चार्ट में शामिल है। जबकि नन्दकिशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या का केस भी गैंग चार्ट में शामिल है।

ज्ञात हो कि बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एजाजुल हक का देहांत हो चुका है। इस मामले में एक अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। पहले इस मामले में पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था।

******************************

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *