नई दिल्ली – विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी–जी राम जी अधिनियम, 2025 की धारा 37 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले कार्यों, देनदारियों, परिसंपत्तियों, अभिलेखों, निधियों, दायित्वों आदि से संबंधित संक्रमणकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
मंत्रालय मनरेगा से वीबी–जी राम जी रूपरेखा में सुचारू और व्यवस्थित संक्रमण को सुगम बनाने के लिए संक्रमणकालीन प्रावधानों से संबंधित विस्तृत नियम बनाने की प्रक्रिया में है।
इन संक्रमण प्रावधानों को इसलिए शामिल किया गया है ताकि जो श्रमिक वर्तमान में मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी आधारित रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें वीबी–जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत भी बिना किसी व्यवधान के गारंटीकृत मजदूरी पर रोजगार मिलता रहे।
यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।
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