नई दिल्ली , 28 फरवरी(एजेंसी)। शराब नीति केस में गिरफ्तार दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने की सलाह दी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक- जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था, सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं। आप अनुच्छेद 32 के तहत यहां क्यों आए। यह अच्छी और ठीक परंपरा नहीं है।
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच के सामने मनीष सिसोदिया का पक्ष रखा।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा कि मामला दिल्ली में होने का यह मतलब नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का रूख करें।
उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के पास अपनी जमानत को लेकर कई सारे विकल्प हैं। वहीं, आम आदमी पार्टी ने इस फैसले पर कहा- हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। जमानत लेने के लिए अब हाईकोर्ट में याचिका डाली जाएगी।
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