Madhya Pradesh High Court orders to lodge FIR against Vijay Shah within 4 hours

भोपाल,14 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने यह आदेश कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में स्वत: संज्ञान लेकर दिया है।

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की पीठ ने पुलिस महानिदेशक को तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही महाधिवक्ता प्रशांत सिंह से जानकारी मांगी है।

अगली सुनवाई सोमवार 19 मई को होगी।

मध्य प्रदेश में जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह  ने 12 मई को इंदौर में एक कार्यक्रम में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का जिक्र करते हुए कहा था, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे-पिटे लोगों को, हमने उन्हीं की बहन भेजकर ऐसी की तैसी कराई।

उन्होंने कपड़े उतारकर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उतारा। मोदी जी कपड़े उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा था।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुधवार को श्यामला हिल्स थाने में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इससे पहले भाजपा नेताओं ने कर्नल सोफिया के परिजनों से मिलकर कुंवर विजय शाह के बयान पर खेद जताया था।

कुंवर विजय शाह पहले भी अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहे हैं।

बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान रोजाना मीडिया को जानकारी दी थी। उनके साहस के चर्चा हो रहे हैं।

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