Life imprisonment to four including three brothers in murder case

सहारनपुर 29 मार्च,(एजेंसी)। नागल के गांव पिरड में 12 साल पहले हुई रणवीर की हत्या का दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- एक ललित नारायण झा ने पिरड निवासी तीन सगे भाइयो समेत चार लोगो को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता सोनवीर सिंह ने बताया कि 19 मार्च 2011को ग्राम पिरड निवासी रणवीर की कहा सुनी गांव में रहने वाले जावेद के साथ हो गई थी। दोनों में प्रधानी चुनाव को लेकर रंजिश थी। थोडी देर में ही जावेद अपने भाइयो नदीम , मुन्ना और बुआ के लडके खानआलमपुरा निवासी अरशद के साथ हथियार लेकर रणवीर के घर में घुस गया और घर में बैठे रणवीर के पिता झबल सिंह को गोली मार कर घायल कर दिया। जैसे ही रणवीर सामने आया उस पर गोलियां बरसा कर उसे मौके पर ही मार दिया। घटना की रिपोर्ट रणवीर के लडके अरुण कुमार ने थाना नागल में दर्र्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत जावेद , नदीम, मुन्ना और अरशद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

मुकदमे की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अदालत ने जावेद, नदीम, मुन्ना और अरशद को विभिन्न धाराओं में अधिकतम आजीवन कारावास व 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। चारो अभियुक्त जमानत पर थे, जिन्हे दोषी करार देने और सजा के बाद जेल भेज दिया गया हैं।

क्रॉस केस के आरोपी बरी

इसी मामले में जावेद पक्ष द्वारा कराए गए क्रॉस केस में रणवीर पक्ष पर आरोप था कि रणवीर पक्ष ने जावेद के भाई नावेद को गोली मारी थी। जिसके कारण नावेद गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसी दिन अस्पताल ले जाते वक््त नावेद की मृत्यु हो गयी थी। मुकदमे की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य, परिस्थितियों और गवाहों के आधार पर अदालत ने सभी नौ आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है।

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