नई दिल्ली 17 Nov, (एजेंसी): दिल्ली की एक अदालत ने एके इंफोसिस्टम्स के प्रमोटर अमित कात्याल की प्रवर्तन हिरासत (ईडी) बढ़ा दी, जिन्हें पिछले हफ्ते कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। कात्याल पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव की ओर से उम्मीदवारों से कई जमीनें हासिल करने का आरोप लगाया गया है।
उन्हें पहले हिरासत में लिया गया और बाद में वित्तीय जांच एजेंसी ने 11 नवंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने कात्याल को उनकी दो दिन की रिमांड खत्म होने पर 22 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। दक्षिणी दिल्ली की पॉश न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कात्याल के परिसर को एके इंफोसिस्टम्स के कार्यालय के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा आवासीय परिसर के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है।
ईडी ने इस साल 31 जुलाई को राजद नेता राबड़ी देवी, मीसा भारती (लालू यादव की बेटी), विनीत यादव (लालू की बेटी हेमा यादव के पति), शिव कुमार यादव (हेमा यादव के ससुर), ए बी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और ए के इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड की 6.02 करोड़ रुपये की छह अचल संपत्तियों को कुर्क किया था। दोनों कंपनियां लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं।
कुर्क की गई संपत्तियों में डी-1088, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली में स्थित आवासीय परिसर शामिल है, जिसका स्वामित्व एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है। पटना के महुआबाग (दानापुर) में स्थित दो भूमि पार्सल, जिनमें से एक राबड़ी देवी और एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में है, को भी कुर्क किया गया है।
कंपनी का पंजीकृत पता डी-1088, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली है, जो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों का घर है। अमित कात्याल द्वारा उक्त कंपनी में कई अन्य जमीनें भी देने के बदले में हासिल की गई थीं। एजेंसी ने सोमवार को जारी एक बयान में आरोप लगाया, जब लालू प्रसाद यादव रेलमंत्री थे, तब उन्होंने उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया। इसमें कहा गया है कि जमीन अधिग्रहण के बाद, उक्त कंपनी के शेयर 2014 में लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित कर दिए गए थे।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की एक प्रति मांगने वाले कात्याल को राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि वह समन जारी करने के चरण में ईडी की जांच प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकता है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने कात्याल की याचिका खारिज कर दी थी। कात्याल ने ईसीआईआर और ईडी द्वारा जारी समन को रद्द करने की मांग की थी और जांच एजेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आगे की जांच सहित उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकना चाहते थे।
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