Jaipur bomb blast case acquitted all the accused who were sentenced to death

जयपुर 29 March, (एजेंसी): राजस्थान के जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट से जुड़े केस में चारों आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बुधवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत का फैसला पलट दिया। ट्रायल कोर्ट ने चार बरस पहले इन आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने केस में डेथ रिफरेंस सहित चार दोषियों की ओर से पेश 28 अपीलों पर फैसला सुनाया और हाईकोर्ट ने इस दौरान दोषियों की अपील को मंजूर किया। खंडपीठ बोली कि जांच अधिकारी को लीगल (कानूनी मामलों से जुड़ी) जानकारी नहीं है। उन्होंने इसके साथ ही जांच अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है।

डेथ रेफरेंस पर इससे पहले हाईकोर्ट में लगभग 48 दिन तक सुनवाई चली थी, जबकि सभी पक्षों के मौखिक तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने इस दौरान सलमान का मामला किशोर बोर्ड को भेज दिया और सैफ, सैफूर्रहमान और सरवर आजमी को दोषमुक्त किया।

दरअसल, यह पूरा मामला साल 2008 का है। जयपुर में तब सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। तारीख थी- 13 मई, जब शाम को 15 मिनट में एक के बाद एक आठ बम धमाके हुए थे। इन ब्लास्ट्स में कम से कम 71 लोगों की मौत हो गई थी और 185 लोग घायल हुए थे। शहर में पहला ब्लास्ट चांदपोल हनुमान मंदिर के पास हुआ था, जबकि दूसरा धमाका सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर पर हुआ था। फिर बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, छोटी चौपड़ और तीन और जगहों पर धमाके हुए थे।

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