In Gyanvapi case, Hindu side got the right to worship, worship was stopped for 31 years

वाराणसी ,31 जनवरी (एजेंसी)। ज्ञानवापी मामले में बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी है। इस तहखाने में 31 सालों से यानी 1993 से तहखाने में पूजा-पाठ बंद था। कोर्ट के कहा कि वाराणसी के जिलाधिकारी 7 दिन के अंदर पुजारी नियुक्त करेंगे, इसके साथ ही व्यास परिवार पूजा-पाठ शुरू कर सकता है।

वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में मंगलवार को हिन्दू और मुस्लिम दोनों पक्ष की तरफ से बहस पूरी कर ली गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद में एक तहखाना है, जिसमें एक देवता के विग्रह की पूजा का काम सोमनाथ व्यास किया करते थे। जिला जज ने अपने आदेश में कहा कि विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों से पूजा कराई जाए बैरिकेडिंग हटाने की व्यवस्था की जाए।

याचिका में सोमनाथ व्यास जी के नाती शैलेन्द्र पाठक ने तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश से अपने नियंत्रण में ले लिया था। एएसआई सर्वे कार्रवाई के दौरान तहखाने की साफ-सफाई हुई थी।

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