Home Delivery of LPG Gas Made Mandatory in Ranchi; Strict Ban on Warehouse Pickups; FIRs to be Filed Against Black Marketeers.

राँची जिले में एलपीजी गैस की उपलब्धता, समय पर होम डिलीवरी सुनिश्चित करने और कालाबाजारी रोकने को लेकर गैस तेल कंपनियों के उच्च अधिकारियों व प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक

जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में बैठक

राँची में एलपीजी गैस की होम डिलीवरी अनिवार्य, गोदाम से उठाने पर सख्त पाबंदी; कालाबाजारी करने वालों पर होगी FIR

एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी हर हालत में उपभोक्ताओं के घर पर ही सुनिश्चित करने के निर्देश

अगर किसी उपभोक्ता को तत्काल गैस की आवश्यकता हो तो वह गैस एजेंसी में 5 किलोग्राम का छोटा सिलेंडर ले सकता है

यदि कोई भी व्यक्ति, गैस एजेंसी संचालक या कर्मचारी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग या अनुचित मूल्य पर बिक्री करते पाए गए तो उनके विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी

जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि उपभोक्ताओं की सुविधा और गैस वितरण व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे

राँची,04.04.2026 – जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने आज समाहरणालय ब्लॉक-ए स्थित कार्यालय कक्ष में राँची जिले में एलपीजी गैस की उपलब्धता, होम डिलीवरी सुनिश्चित करने और कालाबाजारी रोकने को लेकर गैस तेल कंपनियों के उच्च अधिकारियों व प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की।

इस बैठक अनुमंडल पदाधिकारी राँची, श्री कुमार रजत एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी राँची, श्री रामगोपाल पांडेय उपस्थित थे।

एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी हर हालत में उपभोक्ताओं के घर पर ही सुनिश्चित की जाए

बैठक में उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने वर्तमान वस्तुस्थिति की समीक्षा करते हुए गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी हर हालत में उपभोक्ताओं के घर पर ही सुनिश्चित की जाए। किसी भी उपभोक्ता को गैस गोदाम या डिपो से सिलेंडर उठाने के लिए नहीं भेजा जाए। होम डिलीवरी को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।

अगर किसी उपभोक्ता को तत्काल गैस की आवश्यकता हो तो वह गैस एजेंसी में 5 किलोग्राम का छोटा सिलेंडर ले सकता है

उपायुक्त ने कहा कि अगर किसी उपभोक्ता को तत्काल गैस की आवश्यकता हो तो वह गैस एजेंसी में 5 किलोग्राम का छोटा सिलेंडर ले सकता है। इसके अलावा सामान्य 14.2 किग्रा सिलेंडर की डिलीवरी केवल घर पर ही होगी।

कालाबाजारी पर सख्त चेतावनी

उपायुक्त श्री भजन्त्री ने साफ चेतावनी दी कि यदि कोई भी व्यक्ति, गैस एजेंसी संचालक या कर्मचारी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग या अनुचित मूल्य पर बिक्री करते पाए गए तो उनके विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

गैस गोदामों में अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ स्थानों पर पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट की तैनाती के निर्देश

गैस गोदामों में अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ स्थानों पर पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। गैस एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी परिस्थिति में गोदाम से सीधे सिलेंडर का वितरण न किया जाए।

आने वाले दिनों में सप्लाई पर सतर्कता

बैठक में यह भी चर्चा हुई कि आने वाले समय में गैस की सप्लाई प्रभावित होने की संभावना है। उपायुक्त ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे पैनिक बुकिंग न करें। केवल अपनी तय बुकिंग सीमा के अनुसार ही बुकिंग करें, ताकि व्यवस्था बनी रहे और सभी उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस सिलेंडर उपलब्ध हो सके।

उपभोक्ताओं से अपील

उपायुक्त ने सभी जिले वासियों से अपील की कि गैस सिलेंडर के लिए लाइन में नहीं लगाना है। सभी ग्राहकों को उनके घर पर ही होम डिलीवरी की जाएगी। केवल अति-आवश्यक स्थिति में ही 5 किलोग्राम का छोटा सिलेंडर गैस एजेंसी से लिया जा सकता है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि उपभोक्ताओं की सुविधा और गैस वितरण व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे

बैठक में गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि उपभोक्ताओं की सुविधा और गैस वितरण व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

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