जालंधर 26 May, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)- पंजाब में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान के दिन यानि एक जून को छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान सरकारी, गैर सरकारी दफ्तरों, बैंक, संस्थानों, फैक्ट्रियों व दुकानों में सशुल्क छुट्‌टी रहेगी।

चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पंजाब राज्य में लोकसभा चुनाव में लोग मतदान कर पाए, इसके चलते यह फैसला लिया गया। इस बार निर्वाचन आयोग ने मतदान का लक्ष्य 70 पार रखा है।

नहीं मिलेगी लाल परी
शराब ठेके मतदान से पहले ही 30 मई 2024 की शाम 6:00 बजे से 1 जून 2024 की शाम 6:00 बजे और 4 जून 2024 (पूरा दिन) मतगणना वाले दिन बंद रहेंगे। यह फैसला भी आयोग की तरफ से लिया गया है।

इस दौरान होटलों, रेस्टोरेंट और पबों में भी शराब परोसी नहीं जाएगी। इस दौरान किसी भी होटल, रेस्तरां, क्लब, सामुदायिक केंद्र, सीएसडी कैंटीन, दुकानों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर भी शराब बेची नहीं जाएगी।

शराब के भंडारण पर सख्ती से अंकुश लगाया जाएगा । बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब के भंडारण पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा।

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