High Court reserves verdict on Chandrababu Naidu's bail plea in Angallu case

अमरावती 12 Oct, (एजेंसी): आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को अंगल्लू हिंसा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। फैसला शुक्रवार को सुनाया जाएगा। नायडू के वकील ने तर्क दिया कि मामले में आरोपी के रूप में नामित कुछ लोगों को हाईकोर्ट ने पहले ही अग्रिम जमानत दे दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नायडू की टिप्पणियों के कारण हिंसा हुई। नायडू और विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के अन्य नेताओं पर 4 अगस्त को अन्नमया जिले के अंगल्लू गांव में हुई हिंसक घटनाओं के सिलसिले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। चित्तूर जिले के अंगल्लू और पुंगनूर शहर में घटनाएं तब हुईं जब टीडीपी प्रमुख ने सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति देखने के लिए क्षेत्र का दौरा किया था।

चंद्रबाबू नायडू कथित करोड़ों रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में सीआईडी ने उन्हें पिछले महीने गिरफ्तार किया था। मामले में उनकी जमानत याचिका आज दिन में हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आने की संभावना है। विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था।

हाईकोर्ट ने बुधवार को उन्हें अमरावती इनर रिंग रोड मामले में अग्रिम जमानत दे दी थी। उनके द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर बहस सुनने वाली अदालत ने अस्थायी जमानत दे दी और मामले में 16 अक्टूबर तक नायडू को गिरफ्तार नहीं करने का अंतरिम आदेश जारी किया।

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