High Court quashed the case registered against former minister

चेन्नई 04 Aug. (एजेंसी): मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री ‘मा फोई’ के.पांडियाराजन के खिलाफ अप्रैल 2017 में दर्ज एक मामले को रद्द कर दिया। मामला अप्रैल 2017 में आर.के.नगर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान पांडियाराजन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज से लिपटी पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की तस्वीर वाले एक डमी ताबूत का इस्तेमाल करने से संबंधित था।

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में चुनाव आयोग की एक शिकायत पर ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।

न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने निर्वाचित सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के समक्ष पूर्व मंत्री और अन्य आरोपियों के खिलाफ लंबित सभी कार्रवाई को रद्द कर दिया।

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