High Court asks Home Secretary and Director General of Police to file affidavit

रांची हिंसा

रांची,13 अगस्त (आरएनएस/FJ)। रांची में हिंसा के हालिया मामलों में राज्य सरकार द्वारा की गई जांच से असंतुष्ट झारखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव को इस मामले में एक हलफनामा दाखिल करने का शुक्रवार को निर्देश दिया।

पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणियों को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा और गोलीबारी की घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे।

झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डा. रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार हिंसा के कारणों की जांच करने में उचित रुचि लेती प्रतीत नहीं होती।

पीठ ने कहा कि जब मामले की जांच एक विशेष जांच दल द्वारा की जा रही थी, तब सरकार ने जांच सीआईडी को सौंप दी।
अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 18 अगस्त की तय की है।

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