Hearing continues in Supreme Court on Muslim side's petition against Pooja

नईदिल्ली,01 मार्च (एजेंसी)। ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में पूजा जारी रहेगी या फिर इस पर रोक लगाई जाएगी. इसको लेकर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई चल रही है. दरअसल मुस्लिम पक्ष की ओर से इलाहबाद हाई कोर्ट के ज्ञानवापी के अंदर पूजा जारी रखने के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाया खटखटाया था.

इसी मामले को लेकर शुक्रवार को सुबह को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही है. सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की ओर से हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है. इसमें स्वामित्व की मांग वाली पांच याचिकाओं को पहले ही खारिज किया जा चुका है. वहीं याचिका में व्यास जी तहखाने में पूजा रोके जाने को लेकर मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच कर रही है.

अपनी याचिका के जरिए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का दखल सही नहीं है. मस्जिद समिति ने इस दौरान यह भी दलील दी है कि व्यास जी का तहखाना मस्जिद परिसर का ही एक अहम हिस्सा है ऐसे में यह उनके कब्जे में था और व्यास परिवार या उनके किसी सदस्य को यहां पर पूजा करने का अधिकार नहीं है. बता दें कि सुनवाई के दौरान यहां पर हिंदू पक्ष भी मौजूद रहेगा और अपनी बात रखेगा.

बता दें कि इससे पहले ही हिंदू पक्ष की ओर से कैविएट दाखिल कर दिया गया था. जब कैविएट दाखिल की जाती है तो कोर्ट हिंदू पक्ष को सुने बिना कोई आदेश नहीं दे सकता है. यही वजह है कि इस सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सर्वोच्च अदालत की ओर से सुना गया.

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