मुंबई ,28 दिसंबर(एजेंसी)। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देखमुख एक साल बाद मुंबई के ऑर्थर रोड जेल से रिहा हो गए हैं। समर्थकों ने जेल के बाहर उनका स्वागत किया। इससे पहले मंगलवार को मुंबई हाईकोर्ट ने सीबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सीबीआई ने देशमुख की जमानत याचिका पर स्टे को आगे बढ़ाने की मांग की थी।
जेल से रिहा होने के बाद देशमुख ने कहा- मेरे ऊपर लगाए आरोप बेबुनियाद हैं। परमबीर सिंह ने शपथ पत्र में लिखकर दिया कि उन्होंने मुझ पर सुनी सुनाई बातों पर आरोप लगाया था जिसका उनके पास कोई सबूत नहीं है। ऐसा परमबीर सिंह ने कोर्ट में लिखकर दिया था। कथित तौर पर उन पर 100 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के मामले में अनिल देशमुख को जेल भेजा गया था।
यह था मामला : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और वो इस मामले में जेल में बंद थे। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस एमएस कार्णिक की सिंगल बेंच ने 12 दिसंबर को इस मामले में ज़मानत दे दी थी। इसमें कहा था कि यह आदेश 10 दिनों के बाद प्रभावी होगा, क्योंकि सीबीआई ने इसे शीर्ष अदालत में चुनौती देने के लिए समय मांगा था।
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