Forced conversion a threat to the country's security Supreme Court

नई दिल्ली ,14 नवंबर(एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन का मुद्दा बहुत गंभीर है और यह राष्ट्र की सुरक्षा और साथ ही नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। साथ ही केंद्र से कहा कि वह अपना रुख स्पष्ट करें कि जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन पर कोई स्वतंत्रता नहीं है।

न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की। जिसमें धोखे से धर्म परिवर्तन, धमकाने और मौद्रिक लाभों के माध्यम से धर्म परिवर्तन किया गया था, जो अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन करता है। न्यायमूर्ति शाह ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि यह इतना गंभीर मामला है और मिस्टर मेहता, काउंटर के तौर पर आपका स्टैंड कहां है? बहुत गंभीर और ईमानदार प्रयास करने होंगे। मेहता ने प्रस्तुत किया कि जबरन धर्म परिवर्तन पर लोगों को चावल और गेहूं देकर लालच दिया जाता है, जो धर्मांतरण का आधार है।

न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि धर्म की स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन पर कोई स्वतंत्रता नहीं है। कोर्ट ने मेहता से पूछा कि केंद्र द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, अपना रुख बहुत स्पष्ट करें, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। पीठ ने मेहता से कहा कि स्थिति कठिन होने से पहले केंद्र को इस तरह के जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए और सरकार से जबरन धर्मांतरण पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि धर्म परिवर्तन का मुद्दा, यदि यह सच पाया जाता है, तो देश की सुरक्षा के साथ-साथ नागरिकों की स्वतंत्रता को भी प्रभावित करता है, इसलिए बेहतर है कि भारत संघ अपना रुख स्पष्ट करे और एक काउंटर दायर करे। जबरन, प्रलोभन या धोखाधड़ी द्वारा जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को निर्धारित की और केंद्र से 22 नवंबर से पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा। 23 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी वाले धार्मिक रूपांतरण और धर्मांतरण के खिलाफ एक याचिका पर नोटिस जारी किया।

याचिका में दावा किया गया है कि यदि इस तरह के धार्मिक रूपांतरण मामले में जांच नहीं की गई, तो जल्द ही हिंदू भारत में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। पिछली सुनवाई में, उपाध्याय ने शीर्ष अदालत को बताया था कि विदेशी फंड मिशनरियों और धर्मांतरण माफियाओं का मुख्य लक्ष्य महिलाएं और बच्चे हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों ने अनुच्छेद 15(3) की भावना से धर्म परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए हैं।

याचिकाकर्ता ने मामले में गृह मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, सीबीआई, एनआईए और राज्य सरकारों को प्रतिवादी बनाया है। उपाध्याय ने कहा कि स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि कई व्यक्ति-संगठन सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से वंचित नागरिकों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का जबरन, प्रलोभन या धोखाधड़ी जैसे माध्यम से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करा रहे हैं।

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