Food safety officer inspected food safety and standards in shops

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा दिनांक 14.10.2025 से प्रभावी आदेश के अनुसार किसी भी फूड लाईसेंस प्राप्त पेय पदार्थ के ट्रेडमार्क या ब्रांड नाम में “ओआरएस” शब्द (चाहे वह उपसर्ग अथवा प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हो) का उपयोग भ्रामक (Misleading) पाया गया है। अतः ऐसे सभी पेय पदार्थों का निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय प्रतिबंधित किया गया है।

Food safety officer inspected food safety and standards in shops

प्रतिबंधित पेय पदार्थों में ORS शब्द वाले उत्पाद जैसे; ORSL, Glucon D, Active-ORS, Rebalanz ORS आदि शामिल हैं। यद्यपि इन उत्पादों पर “Not ORS” लिखा होता है, फिर भी इनका उपयोग उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकता है, इसलिए इन पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

लोहरदगा जिला में उक्त आदेश के अनुपालन हेतु आज खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री मोईन अख्तर द्वारा लोहरदगा शहरी क्षेत्र स्थित विभिन्न दवा दुकानों एवं प्रतिष्ठानों जैसे; में० राजु मेडिकल स्टोर, मे० शिवम मेडिकल स्टोर, मे० गोपाल स्टोर, मे० रिया एजेंसी एवं मे० नित्या ईन्टरप्राईजेज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कारोबारियों को इस आदेश की जानकारी दी गयी तथा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जिन पेय पदार्थों के नाम में “ORS” शब्द आता है, उनका क्रय-विक्रय तत्काल प्रभाव से बंद करें।

सभी थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया जाता है कि जिनके पास ऐसे प्रतिबंधित उत्पाद उपलब्ध हैं, वे उन्हे शीघ्र ही संबंधित निर्माता कंपनी को वापस करें तथा उनका विपणन या विक्रय न करें।

जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आने वाले दिनों में निरीक्षण के दौरान ऐसे प्रतिबंधित पेय पदार्थ पाए जातें है, तो संबंधित दुकानदारों के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSS Act) की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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