Finance Ministry clarifies, no GST on Ganga water and puja materials

नई दिल्ली ,12 अक्टूबर (एजेंसी)। त्योहारों का मौसम करीब है, ऐसे में वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को साफ किया कि गंगाजल जीएसटी से मुक्त रहेगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा जारी एक स्पष्टीकरण में बताया गया कि गंगाजल (पवित्र गंगा नदी का पानी) और पूजा सामग्री (वस्तुएं) को जीएसटी की छूट दी गई है।

सीबीआईसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कुछ मीडिया रिपोर्टों के बाद गंगाजल पर जीएसटी लागू करने को लेकर स्पष्टीकरण की जरूरत महसूस की गई थी।

इसने कहा, 2017 में आयोजित जीएसटी परिषद की 14वीं और 15वीं बैठक में पूजा सामग्री पर जीएसटी पर विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें छूट सूची में रखने का निर्णय लिया गया। इसलिए, जीएसटी की शुरूआत के बाद से इन सभी वस्तुओं को छूट दी गई है।

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