Excise policy case Delhi court reserves order on Rajesh Joshi's bail plea

नई दिल्ली 22 April, (एजेंसी): दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रथ प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजेश जोशी की जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

जोशी पर 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) का अभियान चलाने का आरोप है। जोशी की जमानत याचिका पर बहस के निष्कर्ष पर, राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने कहा कि अदालत 28 अप्रैल को इस पर आदेश पारित करेगी।

न्यायाधीश ने कहा, सह अभियुक्त मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर विचार/स्पष्टीकरण/आदेश के लिए 26 अप्रैल तथा अन्य अभियुक्त गौतम मल्होत्रा की जमानत अर्जी इसी प्रयोजन के लिए 28 अप्रैल नियत की गई है।

सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आदेश पहले से ही लिखा हुआ है। इसलिए, इस आवेदन को भी 28 अप्रैल को विचार/स्पष्टीकरण/आदेश के लिए मल्होत्रा की जमानत अर्जी के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है।

जोशी को 8 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि रद्द की गई दिल्ली आबकारी नीति में उत्पन्न कथित 100 करोड़ रुपये की किकबैक का एक हिस्सा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप के 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया गया था।

ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्रथम सूचना रिपोर्ट से उपजा है।

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